सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: न्यायिक अधिकारी पर आरोप – ट्रेन के डिब्बे में पेशाब करना और हंगामा करना

shivsankar
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Justice, Law

सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है, जिस पर आरोप है कि उसने ट्रेन के डिब्बे में पेशाब किया और हंगामा किया। यह घटना मध्य प्रदेश की एक ट्रेन में हुई थी, जहां अधिकारी यात्रा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह घटना “निंदनीय” है और ऐसे व्यक्ति को न्यायिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में पेशाब किया और अन्य यात्रियों के साथ हंगामा किया। इस घटना के बाद, अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह घटना “निंदनीय” है और ऐसे व्यक्ति को न्यायिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी को उच्च मानकों का पालन करना चाहिए और वे अपने व्यवहार से समाज के लिए एक मिसाल पेश करने के लिए जिम्मेदार हैं।

न्यायिक अधिकारी की बहाली पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी की बहाली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने अधिकारी को निलंबित रखने का आदेश दिया है और मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक अधिकारियों को उच्च मानकों का पालन करना चाहिए और वे अपने व्यवहार से समाज के लिए एक मिसाल पेश करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह मामला न्यायपालिका में नैतिकता और अनुशासन के महत्व को रेखांकित करता है।

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