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PMJDY : अगर ये Bank Account है तो मिलेगा मुफ्त फायदा, जानें- इसकी पूरी डिटेल….


PMJDY : केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है जिनसे लोगों को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। लेकिन हम जिस योजना की बात करने जा रहे हैं, यह मोदी सरकार ने साल 2014 में 28 अगस्त को ही शुरू कर दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बैंकिंग, क्रेडिट, सेविंग्स, डिपॉजिट्स से लेकर पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं पहुँचाना था। अब तक PMJDY में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का डिपॉजिट हो चुका है।

इस योजना के फायदे

इसके अलावा जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) का खाता है, उन्हें 1 लाख रुपये तक का एक्सीडेंट क्लेम और 30,000 रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस उन्हीं खाता धारकों को मिलेगा जिन्होंने 15 अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 तक PMJDY में खाते खुलवाए हो। इसके अलावा 28 अगस्त 2018 के बाद से PMJDY के तहत खोले गए खाताधारकों के पास RuPay कार्ड है तो उन्हें भी 1-2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है।

कैसे मिलेगा इंश्योरेंस का फायदा

PMJDY के तहत इस इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया या कमाई करने वाले युवक की उम्र 18 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिए। अगर परिवार के मुखिया की उम्र 60 साल हो जाती है तो परिवार में कमाई करने वाले दूसरे व्यक्ति को इसका फायदा मिलता है। लेकिन उसकी उम्र भी 18 साल से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए।

इसके अलावा व्यक्ति के पास Rupay कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा हुआ बायो मैट्रिक कार्ड होना जरूरी है। अगर ये ना हो तो इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी हो। इसका फायदा केवल परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा और अगर उसके पास अधिक कार्ड है तो भी उसे एक कार्ड का फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा PMJDY के तहत परिवार के किसी एक सदस्य को 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर मिलता है।

इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस

आपको PMJDY के तहत इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आप LIC के ऑफिस जा सकते हैं और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

  • क्लेम पेपर को संबंधित बैंक के जिला/नोडल ब्रांच से कलेक्ट किया जा सकता है। इसे LIC की पेंशन और ग्रुप स्कीम यूनिट्स में क्लेम प्रोसेस के लिए जमा किया जा सकता है।
  • बैंक खाते में जिसे नॉमिनी बनाया जायेगा उसे ही इसका फायदा मिलेगा।
  • इसके साथ ही नॉमिनी के बैंक अकाउंट में APBS/NEFT के जरिए क्लेम की रकम का भुगतान किया जाएगा।



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